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rules · 2017 · Bihar
Parent: The BIHAR GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017 (83cd4c784f174d16ff8def46da842bcba2c59a88)
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5 · उ5 उप िनयम मA उTलखत रकम का संदाय करने मA असफल रहता है वहां बंधपऽ या पRरवचनपऽ के अधीन यथा
5 · से, धारा 79 के उपबंधो के अनुसार उ5 रकम क/ वसूली क/ / जाएगी ।
5 · 1ारा देय रकम का संदाय करते ह तुरंत पुनःःथा
139 · . िनरGण , तलाशी और अिभमहण तलाशी और अिभमहण तलाशी और अिभमहण --(1) जहां (कसी उिचत अिधकार, जो संयु5 आयु5 क/ पं
5 · से नीचे का न हो, के पास यह
5 · के हःताGर लेगा जससे ऐसा माल या दःतावेज या पुःतक6 या वःतुओं का अिभमहण (कया गया है ।
140 · . अिभगृहत माल के िनमpचन के िलए बंधपऽ और ूितभूित अिभगृहत माल के िनमpचन के िलए बंधपऽ और ूितभूित अिभगृहत माल के िनमpचन के िलए बंधपऽ और ूितभूित।--(1) अिभगृहत माल को, ूMप जीएसट आईएनएस ूMप जीएसट आईएनएस ूMप जीएसट आईएनएस-04 मA माल के मूTय के िलए एक बंधपऽ का िनंपादन करके और संदेय लागू कर, Cयाज और शाःत क/ रकम के बराबर क/ बmक ूrयाभूित के Mप मA ूितभूित देकर अनंितम आधार पर िनमpिचत (कया जा सके गा ।
141 · . अिभगृहत माल के संबंध मA ू(बया अिभगृहत माल के संबंध मA ू(बया अिभगृहत माल के संबंध मA ू(बया।-- (1) जहां अिभगृहत माल या वःतुएं शीय ख़राब होनेवाला या खतरनाक ूकृ ित क/ है और य(द कराधेय Vय
5 · 1ारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमA से जो भी िननतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथाःथित, ऐसे माल या वःतुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर ूMप जीएसट आईएनएस ूMप जीएसट आईएनएस ूMप जीएसट आईएनएस-05 मA आदेश 1ारा तुरंत िनमpिचत कर (दया जाएगा ।
5 · उ5 माल या वःतुओं के संबंध मA उपिनयम (1) मA िन(दS\ रकम का संदाय करने मA असफल रहता है वहां आयु5 ऐसे माल या वःतुओं का Vययन कर सके गा और उसके 1ारा वसूल क/ गई रकम को ऐसे माल या वःतुओं के संबंध मA संदेय कर, Cयाज, शाःत या (कसी अDय रकम के ूित समायोजत कर सके गा ।
142 · . अिधिनयम के अधीन संदेय रकम क/ मांग के िलए सूचना और अिधिनयम के अधीन संदेय रकम क/ मांग के िलए सूचना और आदेश।--(1) उिचत अिधकार, --
5 · उपिनयम (1) के अधीन सूचना क/ तामील होने के तीस (दन के भीतर, यथाःथित, धारा 73 क/ उपधारा (8) के अधीन कर और Cयाज का या धारा 74 क/ उपधारा (8) के अधीन कर, Cयाज और शाःत का संदाय कर देता है वहां वह उिचत अिधकार को, ूMप जीएसट डआरसी- ूMप जीएसट डआरसी--
143 · . (कसी देय धनरािशसे कटौती 1ारा वसूली से कटौती 1ारा वसूली से कटौती 1ारा वसूली।--जहां अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयम6 के उपबंध6 मA से (कDहं उपबंध6 के अधीन सरकार के ूित (कसी Vय
5 · 1ारा (जसे इस
144 · . उिचत अिधकार के िनयंऽणाधीन माल के
5 · के माल के
5 · पर, (जसे इस िनयम मA इसके पPात " तृतीय Vय
5 · " कहा गया है) ूMप जीएसट डआ जीएसट डआरसी 13मA, उसे सूचना मA
5 · को ूMप जीएसट डआरसी 14 मA ऐसे दाियrव िनवSहन के Cयोरे ःप\त: उपदिशSत करते हुए हु हए ूमाणपऽ जार करेगा ।
147 · जंगम या जंगम या
3 · क/ एक सूची तैयार करेगा, ूचिलत बाजार मूTय के अनुसार उसक/ क/मत का ूाa कलन करेगा और कु कz या करः थम का आदेश जार करेगा तथा ू ्M
3 · जो देय रकम क/ वसूली के िलए अपेGत है, के संबंध मA (कसी संVयवहार को ूित
3 · 1ारा ूितभूत नहं है, मA (कसी संप
3 · क/ कु कz जो Vयितबमी के कCजे मA नहं है, (कसी Dयायालय
3 · से िभDन, िनयम 151 मA उपबंिधत रित से कु कS क/ जाएगी ।
3 · है, कु कz या करः थम आदेश उ5 संप
3 · पर िचपकाया जाएगा और ् म
3 · है, वहां उिचत अिधकार उ5 संप
3 · को इस ूकार अिधिनयम के अ]याय 14 के उपबंध6 के अनुसार उ5 संप
3 · का अिभमहण करेगा और उa त संप
3 · क/ अिभरGा या तो उिचत अिधकार के 1ारा ःवयं या उसके 1ारा ूािधकृ त (कसी अिधकार 1ारा क/ जाएगी ।
3 · नीलामी के मा]यम से
3 · (कसी संप
3 · क/ कु कz या करः थम के संबंध मA इस आधार ् म
3 · करने वाला Vय
5 · साआय देगा (क उपिनयम (1) के अधीन जार आदेश क/ तारख को कु कz या करः थम के अधीन ू~गत संप
3 · उसके कCज़े मA था या उसका उसमA कु छ ् म
5 · के , कCजे मA नहं थी या वह उ5 तारख को जो Vयितबमी के कCजे मA थी, वह उसके ःवयं क/ या उसके ःवािमrवाधीन संप
3 · नहं थी अ
5 · क/ या उसके Dयास क/ थी या अंशत: उसक/ ःवयं क/ और अंशत: (कसी अDय Vय
5 · क/ थी, वहां उिचत अिधकार, ऐसी संप
3 · को, पूणSत: या ऐसे
5 · अिधकार देगा। ् म
3 · Vयितबमी के कCजे मA उसक/ अपनी संप
3 · के Mप मA थी, न (क (कसी अDय Vय
5 · क/ जमेदार पर, उसके िलए Dयास मA (कसी अDय Vय
5 · के कCजे मA था या (कसी (करायेदार या (कसी अDय Vय
5 · जो उसे (कराया दे रहा था, के अिधभोग मA था उिचत अिधकार दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के मा]यम से
3 · के Cयोरे, अंतरण क/ तारख, बोली लगाने वाले के Cयोरे और संद3 रकम, करते हुए हु हए ूमाणपऽ जार करेगा और ऐसा ूमाणपऽ जार होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संप
3 · मA अिधकार, हक और (हत अंतRरत समझे जाएंगे :
3 · का सहःवामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।
3 · के अंतरण के संबंध मA देय कोई रकम, जसके अंतगSत ःटाप शुTक, कर या फ/स भी है, उस Vय
5 · 1ारा सरकार को संद3 क/ जाएगी जसे ऐसी संप
3 · मA हक अंतRरत (कया जाता है ।
5 · जो इस अ]याय के उपबंध6 के अधीन िनयम6 के अंतगSत (कसी
3 · मA (कसी (हत का अजSन या (हत अजSन करने का ूयास करने के िलए बोली नहं लगाएगा ।
5 · जसके नाम मA शेयर धाRरत हो, को उसे अंतRरत करने से या उस पर कोई लाभांश ूाW करने से ;
3 · के मामले मA, उसका कCजा रखने वाले Vय
5 · को इसे Vयितबमी को देने से ।
3 · के मामले मA, उसका कCजा रखने वाले Vय
5 · को भेजी जाएगी ।
152 · .
3 · क/ कु कz
3 · क/ कु कz Dयायालय6 या लोक अिधकार क/ अिभरGा मA सप
3 · क/ कु कz .
3 · क/ कु कz
3 · क/ कु कz Dयायालय6 या लोक अिधकार क/ अिभरGा मA सप
3 · क/ कु कz।— जहां कु कz क/ जाने वाली सप
3 · (कसी Dयायालय या लोक अिधकार क/ अिभरGा मA है, वहां उिचत अिधकार ऐसे Dयायालय या अिधकार को यह अनुरोध करते हुए हु हए कु कz का आदेश भेजेगा (क, ऐसी सप
3 · , उस पर संदेय कोई Cयाज या लाभांश, संदेय रािश क/ वसूली तक धाRरत कर िलया जाए ।
153 · भागीदार मA (हत क/ कु कz भागीदार मA (हत क/ कु कz भागीदार मA (हत क/ कु कz।--(1) जहां कु कz क/ जाने वाली सप
3 · मA, Vयितबमी का (कसी भागीदार मA एक भागीदार होने पर (हत समिलत है, वहां उिचत अिधकार ूमाणपऽ के अधीन, बकाया रािश के ऐसे संदाय के साथ भागीदार सप
3 · मA ऐसे भागीदार के (हःसे और लाभ6 को ूभाRरत करते हुए हु हए एक आदेश कर सके गा और उसी या पशचाrयवत आदेश 1ारा ऐसे लाभ6 जो पहले से ह घो
5 · कर सके गा, लेखा और जाँच के िलए िनदेश दे सके गा और ऐसे (हत के
3 · के
3 · के
3 · के
3 · के
156 · .
5 · से तfन
157 · .
5 · Vयितबमी पर बकाया रकम के िलए ूितभू बना है, वहां इस अ]याय के अधीन उसके
158 · .
5 · 1ारा अिधिनयम के अधीन बकाया कर6 या (कसी रकम के संदाय के िलए समयाविध के
5 · क/
5 · क/ ूाथSना और अिधकाRरता रखने वाले अिधकार क/ RरपोटS पर
5 · को संदाय करने के िलए अितRर5 समय और/या रकम का ऐसी मािसक (कःत6 मA, जो चौबीस से अनिधक हो, जैसा वह उपयु5 समझे, संदाय अनुZात करते हुए हु हए, ूप जीएसट डआरसी ूप जीएसट डआरसी ूप जीएसट डआरसी-21 मA एक आदेश जार कर सके गा ।
3 · क/ औपबंिधक कु कz।-- कु कz -(1) जहां आयु5 धारा 83 के उपबंध6 के अनुसार बmक खाता स(हत, (कसी सप
3 · क/ कु कz करने का
3 · जो कु कz क/ गई है, के
3 · पर ऋणभार रखे, जो के वल आयु5 के इस िनिम3 िलखत अनुदेश6 पर ह हटाया जाएगा ।
3 · शीय ख़राब होनेवाली या खतरनाक ूकृ ित क/ है, और य(द कराधेय Vय
5 · ऐसी सप
3 · के बाजार मूTय के समतुTय रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम ् मूT
5 · शीय ख़राब होनेवाली या खतरनाक ूकृ ित क/ उa त सप
3 · के सबDध मA उपिनयम (3) मA िन(दS\ रकम का संदाय करने मA
3 · का Vययन कर सके गा और त 1ारा ूाW रकम, कर, Cयाज, शाःत, शुTक या कराधेय Vय
5 · 1ारा संदेय (कसी अDय रकम के
5 · जसक/ सप
3 · कु कz क/ गई है, कु कz के सात (दवस6 के भीतर, उपिनयम (1) के अधीन इस ूभाव क/ एक आप
3 · फाइल कर सके गा (क कु कz क/ गई सप
3 · कु कz (कए जाने के िलए दायी नहं थी या है, और आयु5 आप
3 · फाइल करने वाले Vयa त को सुनवाई का अवसर ूदान करने के i'pkr~ ~ r~ ूप जीएसट डआरसी ूप जीएसट डआरसी ूप जीएसट डआरसी-23 मA एक आदेश 1ारा उ5 सप
3 · को िनमुS5 कर सके गा ।
3 · कु कz के िलए और अिधक दायी नहं थी या है, ूप जीएसट डआरसी ूप जीएसट डआरसी ूप जीएसट डआरसी-23 मA एक आदेश जार करते हुए हु हए ऐसी सप
3 · को िनमुS5 कर सके गा
5 · पर पाRरत नहं (कया गया है।
1 · 2 3 4 5 6 7 8 9
13 · 14 15 16
5 · पर पाRरत नहं (कया है । यह ूमाणपऽ आवेदक 1ारा
1 · ूयु5 शCद:
5 · से अरजःशकृ त Vय
5 · को
6 · बmक खाते का Cयौरा:
5 · के हःताGर ूािधकृ त Vय
5 · के हःताGर ूािधकृ त Vय
5 · के हःताGर (नाम) पदनाम /ूाःथित ूाःथित त
5 · . घोषणा -
5 · का पता), जसका/जनका माल और सेवा कर पहचान सं0 .................. है, इसमA इसके पPात पRरवचनकताS कहा ् त
5 · 1ारा भुलावा देने का, साआय को
5 · का नाम>>
1 · . << नाम और पता नाम और पता नाम और पता>>
2 · . << नाम और पता नाम और पता नाम और पता>>
5 · का नाम>>
5 · का नाम »
8 · कारण, य(द कोई हो -(टेa ः ट (टेa ः ट टेa ः ट बॉa स)
9 · सrयापन -
8 · सrयापन -
4 · मांग के Cयौरे
5 · >> से बक
5 · के िलए सूचना के अधीन तीसरे Vय
5 · के िलए सूचना
5 · का नाम>> जो ऐसी रकम का संदाय करने मA
5 · के िलए..........पए क/ रकम देय है या देय हो सकती है; या
5 · के िलए या उस पर ......पए क/ रकम आपके पास है या आपके पास होने क/ संभावना है।
5 · के ूािधकार के अधीन (कए जाने के ूित उ5 अिधिनयम क/ धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और ूपजीएसट डआरसी जीएसट डआरसी जीएसट डआरसी-14 मA सरकार से ूा त ूमाण पऽ आपके दाियrव का ूमाण पऽ मA
5 · के ूित उ3म और पयाSW प से िनवSहन समझा जायेगा ।
5 · के (कसी ् त
5 · के दाियr व क/ सीमा या कर, उa त कर, C याज एवं शाःत क/ सीमा तक जो भी कम हो, के िलए अिधिनयम क/ धारा 79 के अधीन राय/के Dिय सरकार के ूित
5 · के िलए संदाय का ूमाण पऽ तीसरे Vय
5 · के िलए संदाय का ूमाण पऽ
5 · के ूित..............पए का संदेय (कया जाना है । तथा
5 · आदेश संया ............ तारख ........... 1ारा <<एसजीएसट/ यूटजीएसट/ सजeसट/ आईजीएसट/ सीईएसएस>> अिधिनयम के उपबंध6 के अधीन..........पए क/ रकम का संदाय करने के िलए दायी है ।
3 · से उपाबf दाियr व और दाव6, जहां तक उDहA अिभिनPत (कया गया है, वे होगA जDहA ूrयेक लाट के समG अनुसूची मA
3 · का ःवािमrव रखता ह ०नव
5 · का नाम>> से वसूली योlय है । आपसे िनवेदन है (क कृ पया अिधिनयम क/ धारा 79 क/ उप-धारा (1) के खंड (च) के उपबंध6 के अनुसरण मA इस रकम को इस ूकार से वसूल करA जैसे (क यह (कसी मजःशेट 1ारा अिधरो
2 · .
1 · . कराधेयVय
3 · रजः श संप
3 · रजः श संप
3 · रजः शकरण ूािधकरण करण ूािधकरण)
5 · के
1 · flrEcj 2017
1 · st September 2017
142 · Notice and order for demand of amounts payable under the Act.— (1) The proper officer shall serve, along with the
143 · Recovery by deduction from any money owed.—Where any amount payable by a person (hereafter referred to in this rule as "the defaulter") to the Government under any of the provisions of the Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer may require, in FORM GST DRC-09, a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 79.
144 · Recovery by sale of goods under the control of proper officer.— (1)Where any amount due from a defaulter is to be recovered by selling goods belonging to such person in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall prepare an inventory and estimate the market value of such goods and proceed to sell only so much of the goods as may be required for recovering the amount payable along with the administrative expenditure incurred on the recovery process.
160 · Recovery from company in liquidation.—Where the company is under liquidation as specified in section 88, the Commissioner shall notify the liquidator for the recovery of any amount representing tax, interest, penalty or any other amount due under the Act in FORM GST DRC -24 .
161 · Continuation of certain recovery proceedings.—The order for the reduction or enhancement of any demand under section 84 shall be issued in FORM GST DRC- 25 .
7 · Grounds of Refund Claim: (select from the drop down):
8 · Details of Bank Account (to be auto populated from RC in case of registered taxpayer)
10 · Verification
2 · BRC/ FIRC details are mandatory– in case of Services
1 · 2 3 4 5 6 7 8 9
13 · 14 15 16
2 · Terms used:
6 · Details of Bank Account:
7 · Reference number and date of furnishing FORM GSTR-11
8 · Verification
5 · Declaration -
2 · <<Name and address>>
8 · Verification-
2 · Issues involved –<< drop down>>
3 · Description of goods / services -
4 · Details of demand
5 · Amount deposited